* अभिमनोज
फिल्मकार अनुराग कश्यप की ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर रायपुर हाईकोर्ट में एडवोकेट अंजिनेश अजय शुक्ला ने परिवाद दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... हालांकि अपनी टिप्पणी के लिए अनुराग कश्यप ने अपने दोस्तों, परिवारजन और ब्राह्मण समाज से माफी मांगते हुए कहा कि- मैं इस समाज से ईमानदारी से माफी मांगता हूं, जिनसे मैं यह नहीं कहना चाहता था, लेकिन किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए गुस्से में यह लिख दिया, मैं अपने बोलने के तरीके और अपमानजनक भाषा के लिए माफी मांगता हूं.
खबरें हैं कि.... अदालत ने अनुराग कश्यप के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने के बावजूद नाराज ब्राह्मण समाज उनकी माफी से खुश नहीं है.
खबरों की माने तो.... इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुमारी आकांक्षा बेक की बेंच ने अनुराग कश्यप के खिलाफ बीएनएस की धारा 196, 299 एवं 353 के अंतर्गत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है!
फिल्मकार अनुराग कश्यप के मामले में अदालत ने गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश!
प्रेषित समय :23:26:14 PM / Thu, May 8th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर