सुप्रीम कोर्ट: शादी से इनकार करना, आत्महत्या के लिए उकसाना नहीँ है!

सुप्रीम कोर्ट: शादी से इनकार करना, आत्महत्या के लिए उकसाना नहीँ है!

प्रेषित समय :19:11:38 PM / Sun, Jan 26th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- किसी विवाह पर असहमति व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता है. 
खबरें है कि.... जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीशचंद्र शर्मा की पीठ ने एक महिला के खिलाफ आरोप-पत्र को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है, जिस पर एक अन्य महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था, जो कथित तौर पर उसके  पुत्र से प्यार करती थी.
खबरों की माने तो.... महिला पर अपने बेटे से कथित तौर पर प्यार करने वाली महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिसने शादी की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
आरोप है कि इससे दुखी होकर महिला ने आत्महत्या कर ली थी.
खबरों पर भरोसा करें तो.... अपीलकर्ता महिला पर, अपने बेटे की आत्महत्या करने वाली महिला से शादी का विरोध करने और उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था, इस मामले में अदालत ने कहा कि- भले ही आरोप-पत्र और गवाहों के बयानों  के साथ-साथ रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों को सही भी माना जाए, लेकिन अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
अदालत ने कहा कि- अपीलकर्ता के कृत्य इतने दूरगामी और अप्रत्यक्ष हैं कि वे धारा 306, आईपीसी के तहत अपराध नहीं माने जा सकते, अपीलकर्ता के खिलाफ इस तरह का कोई आरोप नहीं है कि मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था!
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-