जयपुर. राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. यह फैसला राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.
राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1989 में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया है. इस संशोधन के अनुसार, पुलिस भर्ती में मिलने वाले कुल 33 प्रतिशत आरक्षण में से एक तिहाई हिस्सा विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाओं को दिया जाएगा. इन दोनों श्रेणियों के बीच आरक्षण का अनुपात 80:20 होगा. यानी, विधवा महिलाओं को 80 प्रतिशत और विवाह विच्छिन्न महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें उसी श्रेणी की अन्य महिला उम्मीदवारों से भरा जाएगा. बता दें, राज्य सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया था. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस साल एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह फैसला महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे पुलिस विभाग में अधिक संख्या में शामिल हो सकेंगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-