केजरीवाल एक अप्रैल तक रहे ईडी की कस्टडी में, सीएम ने कोर्ट में स्वयं की पैरवी, कहा गिरफ्तारी के लिए चार बयान काफी है

केजरीवाल एक अप्रैल तक रहे ईडी की कस्टडी में, सीएम ने कोर्ट में स्वयं की पैरवी, कहा गिरफ्तारी के लिए चार बयान काफी है

प्रेषित समय :16:13:09 PM / Thu, Mar 28th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
Whatsapp Channel

नई दिल्ली. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी चार दिन और बढ़ा दी है. अब वे अब वे एक अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे. इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली. केजरीवाल ने स्वयं अपने केस की पैरवी की. ऐसा करने वाले वे पहले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं.

ईडी ने न्यायालय से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी. दलीलें सुनने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था. कोर्ट में सुनवाई दोपहर 1.59 बजे शुरू होकर दोपहर 2.39 बजे खत्म हुई. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ चार जगह आया है. 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया. क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं. इसके जवाब में ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं. वहीं कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी. इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है. जनता इसका जवाब देगी. इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा कि उनकी हेल्थ ठीक ही है. आपके मुख्यमंत्री को बहुत तंग किया जा रहा है. जनता जवाब देगी. ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा था. आज उनकी कस्टडी समाप्त होने जा रही थी. इस पर ईडी ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेंन्यू स्थित विशेष अदालत में पेश किया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और निचली कोर्ट के रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती

दिल्ली : केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी, मंत्री आतिशी, हरजोत बैंस हिरासत में

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, शराब नीति मामले में ED की कार्रवाई..!

दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज, ईडी से जवाब मांगा 22 अप्रैल को अगली सुनवाई