Indore News: 19 वर्षीय युवती ने 15 वर्षीय लड़के का किया अपहरण बनाए शारीरिक संबंध, 10 वर्ष की जेल

Indore News: 19 वर्षीय युवती ने 15 वर्षीय लड़के का किया अपहरण बनाए शारीरिक संबंध, 10 वर्ष की जेल

प्रेषित समय :15:35:30 PM / Fri, Mar 17th, 2023

इंदौर. 19 वर्षीय लड़की ने 15 वर्षीय लड़के का अपहरण किया और उसे गुजरात ले गई. वहां उसने लड़के से संबंध बनाए. लड़का माता-पिता से बात न कर सके, इसके लिए उसने उसका मोबाइल भी छीन लिया. किशोर को तलाशते हुए पुलिस आरोपिता तक पहुंची, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ. विशेष न्यायालय ने आरोपिता को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.

न्यायालय ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है. न्यायालय ने फैसले में कहा कि यह जरूरी नहीं कि पॉक्सो एक्ट में हमेशा पुरुष ही दोषी हो, महिला भी दोषी हो सकती है. न्यायालय ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है.

मामला बाणगंगा पुलिस थाने का है. 5 नवंबर 2018 को थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह चूड़ी बनाने का काम करती है. 3 नवंबर 2018 की रात करीब 8 बजे उसका 15 वर्षीय पुत्र खीर के लिए दूध लेने गया था, लेकिन लौटा ही नहीं. आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया है. किशोर की माता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.

विवेचना के दौरान पुलिस को बालक मिला. उसने बताया कि राजस्थान निवासी 19 वर्षीय युवती उसे बहला-फुसलाकर घूमने चलने का बोलकर अपने साथ गुजरात ले गई थी. वहां उसने उसे टाइल्स फैक्टरी में काम पर लगा दिया और कई बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. किशोर ने पुलिस को यह भी बताया कि मैं माता-पिता से बात न कर सकूं, इसके लिए युवती ने मेरा मोबाइल भी अपने पास रख लिया था. पुलिस ने आरोपिता को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया.

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपिता को पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि पाक्सो एक्ट में हमेशा सिर्फ पुरुष ही दोषी हो. एक महिला को भी पॉक्सो एक्ट के तहत दंडित किया जा सकता है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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