70 साल के बुजुर्ग ने 65 साल की तेजस्विनी को बनाया हमसफर, जगन्नाथ मंदिर में लिए सात फेरे

70 साल के बुजुर्ग ने 65 साल की तेजस्विनी को बनाया हमसफर, जगन्नाथ मंदिर में लिए सात फेरे

प्रेषित समय :16:57:34 PM / Sun, Dec 11th, 2022

पुरी. ओडिशा में दो बुजुर्गों ने बच्चों की अनदेखी से आहत होने के बाद एक-दूसरे से प्रेम विवाह किया. केंद्रपाड़ा जिले में रहने वाले 70 साल के शक्तिपाद मिश्रा 65 साल की तेजस्विनी मंडल की शादी चर्चा में इसलिए भी है, क्योंकि दोनों के परिजनों ने बुढ़ापे में अपने बुजुर्गों की देखभाल करनी छोड़ दी और बर्ताव से आहत वृद्धों ने एक-दूजे में जीवनसाथी को तलाश लिया.

दरअसल, जेनरेशन गैप के कारण मां-बाप की उपेक्षा करने पर उतारू पीढ़ी के बच्चों ने बुजुर्गों को उपेक्षित रखा. ऐसे ही एक बुजुर्ग जोड़े को प्यार मिला और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया. शक्तिपाद मिश्रा और तेजस्विनी मंडल शादी के मामले में मिसाल बन गए हैं. दोनों ने उम्र को महज आंकड़ा साबित कर दिखाया है.

 केंद्रपाड़ा जिले में महाकालपाड़ा ब्लॉक के गोगुआ गांव निवासी महिला का चार साल पहले अपने पति के निधन के बाद तेजस्विनी का जीवन संघर्षों से भर गया. उनके अपने बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन 70 वर्षीय शक्तिपाद के रूप में तेजस्विनी को नया हमसफर मिला.

दोनों बुजुर्गों की लव लाइफ के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि वृद्धा तेजस्विनी के तीनों बेटों ने उनकी उपेक्षा की. उन्हें गांव में अकेला छोड़कर बच्चे बड़े शहरों में चले गए. शक्तिपाद मिश्रा से मिलने के बाद तेजस्विनी गांव के हाट में मिट्टी के बर्तन बेचकर अपना गुजारा करती थीं. बुढ़ापे में एक साथी मिला तो दोनों को एक दूसरे का साथ काफी पसंद आया. शक्तिपाद ने पिछले सप्ताह तेजस्विनी से शादी करने का प्रस्ताव रखा. दोनों आपसी सहमति से विगत 5 दिसंबर को पुजारियों की मौजूदगी में गांव के जगन्नाथ मंदिर में एक सादे समारोह में शादी के बंधन में बंध गए. शक्तिपाद बताते हैं कि तेजस्विनी ने सहर्ष उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने शादी कर ली.

गौरतलब है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 7 और 15 के अनुसार, बच्चों का कर्तव्य है कि वे अपने माता-पिता की देखभाल करें. बेटों को अपने माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार या घर से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है. यहां तक कि वरिष्ठ नागरिकों को कानून के तहत जरूरत पड़ने पर वयस्क बच्चों को घर से बेदखल करने का कानूनी अधिकार दिया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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