Jabalpur EOW: जेडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर बिल्डर शंकर मंछानी सहित 4 ने शासन को डेढ़ करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई

Jabalpur EOW: जेडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर बिल्डर शंकर मंछानी सहित 4 ने शासन को डेढ़ करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई

प्रेषित समय :17:40:39 PM / Wed, Dec 7th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में बिल्डर शंकर मंछानी व तीन अन्य बिल्डरों ने जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर शासन को डेढ़ करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई.  इस मामले में अधिवक्ता मुकेश जैन ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में  शिकायत की. जिसकी जांच जबलपुर ईओडब्यू ईकाई (ईओडब्ल्यू) मेें पदस्थ डीएसपी मंजीत सिंह द्वारा की गई. जांच के बाद बिल्डर शंकर मंछानी व तीन अन्य बिल्डर के खिलाफ धारा 420 व 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है.

इस संबंध में डीएसपी मंजीतसिंह ने बताया कि जबलपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की योजना क्रमांक 11/ एफ के अंतर्गत आरक्षित भूखण्ड 7240 वर्गमीटर, जेडीए की योजना क्रमांक 11 / सी के अंतर्गत आरक्षित भूखण्ड 8530.99 वर्गमीटर, जेडीए की योजना क्रमांक 16 मुस्कान सिटी के अंतर्गत ग्रुप / रो हाउसिंग के आवंटन एवं जेडीए की योजना क्रमांक 14 मुस्कान गोल्ड के अंतर्गत आरक्षित भूखण्ड 16650 वर्गमीटर के आवंटन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर ऑफर आमंत्रित किये गये थे. जिसमें श्रीजी प्रमोटर एण्ड डेवलपर, ओएसिस बिल्टमार्ट प्रालि एवं मेसर्स कृष्णा बिलडर्स एंड डेवलपर्स की अधिकतम दर पाई गई थी.

तदानुसार बिल्डर अमित धवन डायरेक्टर श्रीजी प्रमोटर एण्ड डेवलपर्स प्रालि. फरीदाबाद, मनोज कुमार डायरेक्टर ओएसिस बिल्टमार्ट प्रालि नोएडा एवं शंकर मछानी वास्ते बिल्डर मेसर्स कृष्णा बिल्डर्स एड डेवलपर्स नेपियर टाउन जबलपुर के द्वारा विभिन्न शर्तों के तहत शताब्दीपुरम में 8530.99 वर्गमीटर भूमि का निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्रीमियम राशि 77845284 रुपए शताब्दीपुरम में 7240 वर्गमीटर भूमि का निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्रीमियम राशि 66246000 रुपए ग्रुप / रो हाउसिंग के आवंटन हेतु आरक्षित भूखण्ड के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्रीमियम राशि 67385850 रुपए एवं मुस्कान गोल्ड के अंतर्गत आरक्षित भूखण्ड 16650 वर्गमीटर के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्रीमियम राशि 233083350 रुपए का जेडीए से 1000 रुपए के अपर्याप्त भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प एवं बिना पंजीयन के अनुबंध सम्पादित किया.

इन अनुबंध पत्रों के निष्पादन से संबंधित प्रकरणों में न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस जिला जबलपुर कमी मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति अधिरोपित किया गया है. जांच से पाया गया कि आरोपियों के द्वारा जबलपुर विकास प्राधिकरण से किए गए अनुबंध में स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की अपवंचना के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर अपर्याप्त राशि के स्टाम्प लेकर अनुबंध किया गया. जिससे कुल राशि 14958334 रुपए की स्टाम्प शुल्क की चोरी कर शासन को आर्थिक क्षति कारित की गई है. आरोपियों  द्वारा यह राशि आज दिनांक तक जमा नही की गई है.

जांच उपरांत आरोपीगणों शंकर मछानी डायरेक्टर मेसर्स कृष्णा बिल्डर्स एण्ड डेवपर्स निवासी-88 नेपियर टाउन जबलपुर, अमित धवन डायरेक्टर श्रीजी प्रमोटर्स एण्ड डेव्लपर्स प्रालि 708, सेक्टर 15, फरीदाबाद  यूपी एवं वर्तमान डायरेक्टर किशोर कुमार बुधवानी  निवासी-88 नेपियर टाउन जबलपुर तथा मनोज कुमार डायरेक्टर ओएसिस बिल्टमार्ट प्रालि नोएडा एवं जबलपुर विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 99 / 22 धारा 420, 120 बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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