जबलपुर नगर निगम में सीधी भर्ती जारी रहेगी: हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, आयुक्त को जवाब पेश करने दिए निर्देश

जबलपुर नगर निगम में सीधी भर्ती जारी रहेगी: हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, आयुक्त को जवाब पेश करने दिए निर्देश

प्रेषित समय :18:09:14 PM / Thu, Sep 29th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम में सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बिना अनुमति के परिणाम घोषित नहीं होगें. हाईकोर्ट ने इस मामले में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त व जबलपुर निगमायुक्त को जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए है.

                                     एमपी हाईकोर्ट में दैनिक वेतन भोगी कर्मी अनिल मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 30 वर्ष से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को नियमित नहीं किया जा रहा है. जबकि हाईकोर्ट ने नगर निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने के निर्देश भी जारी किए थे. कोर्ट ने यह भी कहा था कि नगर निगम में खाली पदों पर भर्ती की जाए. हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता ने भी यह भी बताया कि व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने नगर निगम में सीधी भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया है. यह भी तर्क दिया कि अभी तक दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण पर विचार नहीं किया गया है. मामले में जस्टिस शील नागू की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए नगर निगम की सीधी भर्ती प्रक्रिया के परिणामों की घोषणा पर स्थगन के आदेश जारी किए है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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