झारखंड: जेल में कैदी की हत्या के 15 दोषियों को जमशेदपुर कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

झारखंड: जेल में कैदी की हत्या के 15 दोषियों को जमशेदपुर कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

प्रेषित समय :16:39:48 PM / Thu, Aug 18th, 2022

जमशेदपुर. जमशेदपुर कोर्ट ने 2019 में घाघीडीह सेंट्रल जेल में एक कैदी की हत्या के दोषी 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक, मनोज सिंह नाम का कैदी दहेज हत्या के आरोप में जेल में बंद था. इसी दौरान दोषियों ने जेल के अंदर साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने बताया कि मौत की सजा पाने वालों में से दो फरार हैं.

पूर्वी सिंहभूम जिला कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने 15 लोगों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई. अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव कुमार ने कहा कि अदालत ने सात अन्य लोगों को भी आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है.

25 जून 2019 को हुई थी कैदी की हत्या

बता दें कि 25 जून 2019 को जेल में कैदियों के दो समूह आपस में भिड़ गए थे. हिंसा में मनोज कुमार सिंह सहित दो कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मनोज सिंह ने दम तोड़ दिया था. हिंसा के सिलसिले में परसुडीह थाने में मामला दर्ज किया गया था. मामले में सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को दो लापता दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने और उन्हें उसके समक्ष पेश करने का आदेश दिया. पुलिस ने बताया कि उन्हें पकडऩे के लिए तलाश की जा रही है.

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