बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में विधायक जिग्नेश मेवानी को कोर्ट ने सुनाई 3 महीने जेल की सजा

बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में विधायक जिग्नेश मेवानी को कोर्ट ने सुनाई 3 महीने जेल की सजा

प्रेषित समय :16:13:43 PM / Thu, May 5th, 2022

अहमदाबाद.बिना अनुमति रैली निकालने का दोषी पाये जाने पर गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी को कोर्ट महेसाणा कोर्ट ने गुरुवार को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मेवानी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिग्नेश मेवानी के साथ कुल 12 लोगों को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. सभी लोगों को बिना अनुमति के रैली करने का दोषी पाते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है.

विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ साथ एनसीपी नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी कोर्ट की तरफ से तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट की तरफ से इस मामले पर करीब 5 साल बाद फैसला आया है. दोषियों ने 2017 में बिना इजाजत के आजादी कूच रैली आयोजित की थी.

जिग्नेश मेवानी, एनसीपी नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार पर सरकारी नोटिस का उल्लंघन करके रैली आयोजित करने का आरोप लगा था. इस समय जिग्नेश मेवानी जमानत पर बाहर चल रहे हैं. उन्हें असम पुलिस द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जिग्नेश मेवानी के साथ सभी आरोपियों पर कोर्ट ने एक एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मजिस्ट्रेट जे ए परमार ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि रैली करना किसी भी तरह से अपराध की सीमा में नहीं आता, लेकिन प्रशासन की अनुमति के बिना रैली करना अपराध की श्रेणी में जरूर आता है. कोर्ट ने दोषियों से यह भी कहा कि इस तरह की अवज्ञा को नजरअंदाज या फिर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

गौरतलब है कि जिग्नेश मेवानी ने 12 जुलाई 2017 को अपने कुछ सहयोगियों के साथ मेहसाणा से बनासकांठा जिले के धनेरा तक एक आजादी कूच रैली का नेतृत्व किया था. इस रैली को उन्होंने कुछ दलितों की पिटाई के एक वर्ष बाद आयोजित की थी. उस समय दलितों की पिटाई के मामले में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे.

गौरतलब है कि पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में जमानत मिलने के बाद जिग्नेश मेवानी को महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन इस मामले में भी उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी. हालांकि इस जमानत के खिलाफ असम पुलिस ने गुवाहाटी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 27 मई 2022 को होनी है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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