अप्रैल से 8 गुना महंगा होगा 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन

अप्रैल से 8 गुना महंगा होगा 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन

प्रेषित समय :11:18:46 AM / Tue, Mar 15th, 2022

अगर पुरानी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके काम की खबर है. दरअसल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज के जारी एक आदेश के अनुसार, अप्रैल से शुरू होने वाले 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन की लागत वर्तमान दर से आठ गुना ज्यादा होगी. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा, जहां पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को 15 और 10 सालों के बाद डी-रजिस्टर्ड माना जाता है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल से सभी 15 साल पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए ₹ 5,000 की कीमत का भुगतान करना होगा, जबकि करंट रेट 600 रुपये है. इसी के साथ, टू व्हीलर व्हीकल की कीमत ₹300 के बजाय ₹1,000 तक बढ़ जाएगी जबकि इम्पोर्टेड कारों की कीमत ₹ 15,000 के बजाय ₹40,000 होगी.

अगर कोई वाहन मालिक प्राइवेट व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने में देरी करता है, तो हर महीने ₹300 की एडिशनल कॉस्ट का भी भुगतान करना होगा. इसी के साथ, कमर्शियल व्हीकल के लिए 500 रुपये प्रति माह का जुर्माना होगा. मंत्रालय के जारी किए गए नए नियम में यह भी कहा गया है कि 15 साल से पुराने प्राइवेट व्हीकल को हर पांच साल में रिनिअुल के लिए अप्लाई करना होगा.

1 अप्रैल से महंगा होगा कार रजिस्ट्रेशन
मंत्रालय के मुताबिक, पुराने ट्रांस्पोर्ट और कमर्शियल व्हीकल के फिटनेस टेस्ट की लागत भी अप्रैल से बढ़ने वाली है. टैक्सियों के लिए मौजूदा ₹1,000 के बजाय ₹7,000 और बसों और ट्रकों के लिए ₹1,500 के बजाय ₹12,500 का शुल्क लिया जाएगा. कमर्शियल व्हीकल के आठ साल से ज्यादा पुराने होने के बाद उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है.

कंप्लायंस फीस बढ़ाने का सरकार का कदम इस उम्मीद पर आधारित है कि देश में वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करना और मॉर्डन नए खरीदना पसंद करेंगे जो कम प्रदूषण वाले फीचर्स से लैस होती है. दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (2015) और सुप्रीम कोर्ट (2018) के जारी आदेश में कहा गया है कि 10 साल से ज्यादा पुराना कोई भी रजिस्टर्ड डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराना पेट्रोल वाहन ऑपरेट नहीं करेगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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