WCRMS में गबन करने वाले अशोक शर्मा की जमानत पर आपत्ति पेश करने एमपी हाईकोर्ट ने दिया समय

WCRMS में गबन करने वाले अशोक शर्मा की जमानत पर आपत्ति पेश करने एमपी हाईकोर्ट ने दिया समय

प्रेषित समय :16:21:49 PM / Tue, Nov 23rd, 2021

जबलपुर. डब्ल्यूसीआरएमएस में गबन करने वाले अशोक शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी गई है. जिस पर आपत्ति जताते हुए मजदूर संघ के अध्यक्ष आरपी भटनागर ने आपत्ति पेश करने हेतु समय मांगा था. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के न्यायाधीश एके शर्मा ने आपत्तिकर्ता आरपी भटनागर को आपत्ति पेश करने हेतु समय प्रदान किया है.

उल्लेखनीय है कि ज्ञात है कि अशोक शर्मा द्वारा संघ की राशि का दुरुपयोग किया था, जिसमें शक होने पर अध्यक्ष आरपी भटनागर द्वारा थाना ओमती एवं थाना सिविल लाइन जबलपुर में शिकायत की गई थी.

जांच करने के पश्चात् जांच में यह पाया गया था कि अशोक शर्मा द्वारा करीब 75 लाख रुपये अपने ऑफिस के प्यून व अपने परिजनों को चेक के माध्यम से संघ की राशि का गबन किया गया. उक्त तर्क से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश एके शर्मा ने आपत्तिकर्ता आरपी भटनागर को आपत्ति पेश करने हेतु समय प्रदान किया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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