WCREU का दबाव रंग लाया: अब रेलकर्मियों को बैकडेट में मिलने वाली पदोन्नति पर भी मिलेगा एचआरए का एरियर्स, इन मामलों में भी मिलेगा फायदा

WCREU का दबाव रंग लाया: अब रेलकर्मियों को बैकडेट में मिलने वाली पदोन्नति पर भी मिलेगा एचआरए का एरियर्स, इन मामलों में भी मिलेगा फायदा

प्रेषित समय :19:28:58 PM / Fri, Jul 23rd, 2021

जबलपुर/कोटा. पश्चिम मध्य रेलवे में रेल कर्मचारियों को बैक डेट से मिलने वाली पदोन्नति, स्टेपिंग अप, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग व वित्तीय अपग्रेडेशन में मकान किराया भत्ते (एचआरए) का एरियर्स मिल सकेगा. दरअसल अभी तक इन मामलों में पमरे प्रशासन एरियर्स नहीं देता था. इस मामले को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने पमरे प्रशासन के समक्ष पीएनएम व अन्य माध्यमों पर पुरजोर ढंग से उठातेे रहे हैं, जिसके बाद पमरे प्रशासन के कार्मिक विभाग ने उक्त मामलों में एचआरए दिये जाने पर अपनी सहमति पमरे के प्रधान वित्त सलाहकार को दी है.

इस संबंध में डबलूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि पमरे मेें एचआरए का एरियर्स दिये जाने के मामले में विसंगितां सामने आ रही थीं, खासकर रेल कर्मचारियों को पदोन्नति, स्टेपिंग अप, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग व वित्तीय अपग्रेडेशन तो बैक डेट में दे दिया जाता था, किंतु मकान किराया भत्ता (एचआरए) का एरियर्स भी बैक डेट में नहीं मिलता था. इस मामले में यूनियन का स्पष्ट मत था कि जिस तारीख से रेल कर्मचारियों को पदोन्नति, स्टेपिंग अप, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग व वित्तीय अपग्रेडेशन दिया गया है तो एचआरए का एरियर्स  भी उसी तारीख  से दिया जाना चाहिए. इस मामले को यूनियन द्वारा जोरदार व तर्कसंगत तरीके से पमरे प्रशासन के समक्ष स्थायी वार्ता तंत्र (पीएनएम) में उठाया था. जिसके बाद पमरे के कार्मिक विभाग ने एचआरए का एरियर्स भी बैक डेट पर देने पर अपनी सहमति देते हुए पमरे के प्रमुख वित्त सलाहकार को दे दी है. इस निर्णय के बाद पमरे के हजारों कर्मचारियों जिन्हेें बैकडेट पर पदोन्नतियां, स्टेपिंग अप, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग व वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ मिला है, उन्हेें उक्त पिछली तारीख से ही एचआरए के एरियर्स का लाभ भी मिल सकेगा.

कार्मिक विभाग ने यह पत्र लिखा

पमरे के कार्मिक विभाग ने प्रधान वित्त सलाहकार को यूनियन द्वारा उठाए गये विषय पर अपनी सहमति जताते हुए पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कार्मिक विलभाग की राय है कि उन प्रकरणों में जहां अलग से कोई दिशा निर्देश न हो, उन प्रकरणों में जिनमें प्रशासनिक विलंब के कारण कर्मचारियों को बैक डेट से मिलने वाली पदोन्नति, स्टेपिंग अप, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग व वित्तीय अपग्रेडेशन में मकान किराया भत्ते के एरियर्स के भुगतान से वंचित किया जाना न्याय संगत नहीं है. अत: ऐसे प्रकरणों में कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता के एरियर्स का भुगतान किया जाना चाहिए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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