केंद्र सरकार ने 31 मई तक बढ़ायी कर्मचारियों की एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम की डेडलाइन

केंद्र सरकार ने 31 मई तक बढ़ायी कर्मचारियों की एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम की डेडलाइन

प्रेषित समय :21:35:31 PM / Thu, May 13th, 2021

नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच केंद्र ने लीव ट्रैवल कंसेशन स्पेशल कैश पैकेज स्कीम की डेडलाइन 31 मई 2021 तक बढ़ा दी है. दूसरे शब्दों में समझें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सभी बिल 31 मई 2021 तक जमा कर सकते हैं. इससे पहले केंद्र ने इस स्कीम की डेडलाइन एक महीना बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 की थी. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसका ऑफिस मेमोरेंडम पहले ही जारी कर दिया है.

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिल में पेमेंट की तारीख 31 मार्च 2021 तक की होनी चाहिए. आसान शब्दों में समझें तो केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से स्कीम का फायदा लेने के लिए की गई खरीदारी 31 मार्च 2021 के बाद की नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे. साफ है कि स्कीम की डेडलाइन बढऩे से उन कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा, जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण क्लेम करने के लिए समय पर बिल जमा नहीं कर पाए थे.

गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण लोगों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ गया था. बड़ी संख्या में कर्मचारी लीव ट्रैवल अलाउंस का फायदा भी नहीं ले पाए, जो उनके सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था.

इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक 12 फीसदी और उससे ज्यादा जीएसटी वाले सर्विस या गुड्स को खरीदकर स्कीम का फायदा उठा सकते थे. केंद्र ने 29 अक्टूबर 2020 को स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी शामिल किया. इन कर्मचारियों में राज्य सरकार, पीएसयू, बैंक और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं. इसमें एलटीए की तरह टैक्स छूट का प्रावधान है. इससे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी राहत मिली.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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