वेब सीरीज तांड़व केस: अमेजन सेलर सर्विस की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

वेब सीरीज तांड़व केस: अमेजन सेलर सर्विस की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

प्रेषित समय :13:40:51 PM / Fri, Feb 26th, 2021

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज को ऑनलाइन दिखाने वाली अमेजन सेलर सर्विस की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुसंख्यक लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को आच्छादित नहीं कर सकती.

फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है. खबर है कि इस मामले में वेब सीरीज के मेकर्स पर भी पुलिस अपना शिकंजा कसने की तैयारी में है, जहां सैफ अली खान को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है

अग्रिम जमानत के लिए विवेचना में सहयोग करना पहली शर्त है. याची लखनऊ हजरतगंज में दर्ज प्राथमिकी में कोर्ट से राहत मिलने के बाद विवेचना में सहयोग नहीं कर रही हैं. उसके आचरण से साफ है कि वह कानून का सम्मान करना नहीं जानती. कोर्ट ने कहा कि जो बहुसंख्यक समुदाय के मूल अधिकारों का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते. कोर्ट ने तांडव नाम ही भावना को ठेस पहुंचाने वाला मानते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

यह आदेश न्यायमूतिज़् सिद्धार्थ ने दिया है. कोर्ट ने अपने लंबे आदेश में सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि फिल्म निर्माताओं, प्रकाशकों को लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए.

कोर्ट ने पश्चिमी देशों के फिल्म निर्माताओं का हवाला देते हुए कहा कि वे जीसस व मोहम्मद पर फिल्म नहीं बनाते, लेकिन हिन्दी फिल्में हिन्दू देवी देवताओं को लेकर बनाई जाती हैं. कोर्ट ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पढ़ी 15 साल फिल्म जगत से जुड़ी पत्रकारिता कोर्स कर चुकी याची ने जेएनयू दिल्ली के छात्रों के आपत्तिजनक नारों को भी शामिल किया है, जो भारतीय को असहिष्णु बताता है और भारत की रहने लायक देश न होने की छवि पेश करने की कोशिश की गई है.

इस सीरीज को लेकर देश में 10 एफआईआर व चार आपराधिक केस दर्ज हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि अमेजन प्राइम वीडियो पर ऑन लाइन की गई सीरीज के डायरेक्टर सह अभियुक्त अली अब्बास हैं. याची के खिलाफ गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा के राबूपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके तहत अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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