रांची. राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका आज शुक्रवार को खारिज हो गई है. झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें बेल नहीं दिया है. लालू यादव को जमानत नहीं मिलने से पार्टी खेमे में निराशा का माहौल बन गया है. हाई कोर्ट ने लालू यादव को दो महीने बाद नई जमानत याचिका दायर करने को कहा है.

हाई कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेले देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आधी सजा पूरी होने में अभी करीब 2 महीने कम है. इसलिए उन्हें ऐसे हालात में बेल नहीं दी जा सकती. झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को बेल देने से इन्कार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

पहली पाली में सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सजा अवधि पूरी किए जाने पर वकील कपिल सिब्बल ने बहस की. कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्तावेज जमा कराया गया है. अब दूसरी पाली में फिर जमानत याचिका पर सुनवाई काफी देर तक चली. केंद्रीय जांच, सीबीआइ की ओर से लालू की सजा की आधी अवधि दो माह सात दिन कम होने संबंधी दस्तावेज अदालत को देकर जमानत याचिका खारिज करने को लेकर जोरदार दलीलें दी गईं.

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