नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित जूनियर वकीलों को तीन लाख रुपये का वित्तीय सहयोग देने के मामले में बैठक आयोजित करने की मंगलवार को सलाह दी. मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी.

रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जूनियर वकीलों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए केंद्र को अधिवक्ता संघों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर विचार के लिए बैठक आयोजित करने को कहा है.

न्यायालय ने बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों से कहा है कि वे भी जूनियर वकीलों को वित्तीय सहायता देने के लिए फंड जुटाने पर विचार करें.

न्यायालय जूनियर वकीलों को वित्तीय सहायता पहुंचाये जाने की संभावना पर विचार करने को लेकर स्वत: संज्ञान के मामले में सुनवाई कर रहा है.

न्यायालय ने कहा कि वह सरकार से भी इसके लिए कहेगा, लेकिन प्रारम्भिक जिम्मेदारी बार की है.