जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2019 का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी. यह फैसला हाईकोर्ट की जयपुर पीठ न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले जहीर अहमद जाजोद की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया. अपने फैसले में न्यायाधिपति ने महानिदेशक पुलिस राजस्थान व महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती) राजस्थान पुलिस से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता जहीर अहमद के अधिवक्ता अजाज नबी ने बताया कि याचिका में कहा गया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने की लीगल प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. साथ ही, संपूर्ण राजस्थान की एक ही मेरिट लिस्ट जारी की जाए.

इस पर हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया. आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता अजाज नबी खुद भी यातायात पुलिस, जयपुर आयुक्तालय में 24 वर्षों तक कांस्टेबल रहे हैं. उन्होंने पुलिस सेवा से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया था.

5438 पदों के लिए पिछले साल 6, 7 व 8 नवंबर को हुई थी परीक्षा

आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले साल की सबसे बड़ी 5438 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6,7 और 8 नवंबर को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के लिए 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.

इसके लिए प्रदेश भर में 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. यह परीक्षा एक ही दिन में दो पारियों में सुबह 9 से 11 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक करवाई गई थी.