नई दिल्ली. हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने कॉरपोरेट हाउसेज और आम लोगों की मांग पर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाया था. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने उन व्यक्ति टैक्सपेयर्स, जिनका ऑडिट नहीं होता है, के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 10 जनवरी तय की थी. जबकि, जिन टैक्सपेयर्स का रिटर्न ऑडिट होता है, उनके लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 तय किया था. ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, वे जल्दी करें नहीं तो फाइन देने के लिए तैयार रहें. आइए जानते हैं कि कौन से लोग HRA पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इसका तरीका क्या है...

असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए फॉर्म 16 को ITR-1 के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने में सहूलियत हो. अगर आप नौकरी करते हैं और किराये के घर में रहते हैं, साथ ही आपके सैलरी स्ट्रक्चर में हाउस रेंट अलाउंस  शामिल है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13A) के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिल सकता है. इसके लिए आपको मकान मालिक के साथ रेंट अग्रीमेंट या घर के किराये की रसीद चाहिए होगी. किराये के घर में रहने वाले टैक्सपेयर के कुल टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन उनकी कुल आमदनी से HRA के कम्पोनेन्ट को घटाकर किया जाता है. लेकिन, अगर कोई सैलरी पाने वाला टैक्सपेयर अपने घर में रहता है या मकान का किराया नहीं देता है तो उसके वेतन में HRA के तौर पर मिली रकम टैक्स के दायरे में आती है.