रूद्रप्रयाग. उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रूद्रप्रयाग जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हरक सिंह रावत ने दोषी करार देते हुए उन्हें तीन माह के कारावास एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरअसल वर्ष 2012 में हरक सिंह ने रूद्रप्रयाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. चुनाव के दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी का आरोप लगा था, इसके लिए उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था. 

तब से यह मुकदमा रूद्रप्रयाग जिला न्यायलय में चल रहा है. मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह को धारा 143 का दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास और एक हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

पूरे मामले में हरक सिंह रावत के वकील केपी सिंह रौथाण का कहना है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. वहीं अपील पर हरक सिंह को अवधि एक माह तक जमानत दे दी गयी है, वो जल्द ही जिला जल की अदालत में मामले को चुनौती देंगे.