नई दिल्ली. गुड्स ट्रेन (मालगाड़ी) की चपेट में दो हाथियों की मौत के बाद लुमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट के अधिकारियों ने रेलवे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मालगाड़ी के इंजन  को सीज कर दिया, लेकिन पब्लिक की जरूरत को देखते हुए बाद में इंजन को रिलीज कर दिया है, लेकिन रेलवे अधिकारियों को ही इंजन की 45 दिन की कस्टडी दी गई है. यह घटना 27 सितंबर रात की बताई जा रही है.

ट्रेन के दोनों ड्राइवर को रेलवे ने किया निलंबित

असम के मुख्य वन्यजीव वार्ड के आईएफएस अफसर महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि 27 सितंबर, 2020 को लुमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट में एक मालगाड़ी के इंजन से एक हाथी और उसके बच्चे की मौत हो गई. पूर्व की घटनाओं को देखते हुए फौरन ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया.