भोपाल. मध्य प्रदेश में भूमि के खसरे और खतौनी के लिए अब किसानों को तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी. सरकार ने इस व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है. अब किसान एमपी ऑनलाइन के कियोस्क से आवेदन कर नकल प्राप्त कर सकते हैं. सुगमता से खसरा-खतौनी दिलाने के कई प्रयास सरकार किसानों को सुगमता से खसरा-खतौनी दिलाने के कई प्रयास कर चुकी है, पर किसानों की समस्या कम नहीं हो रही थी. उन्हें अब भी तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे. इसे देखते हुए सरकार ने राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि ऑनलाइन देने का निर्णय लिया है. तय समय-सीमा में दी जाएगी किसान एमपी ऑनलाइन के कियोस्क, लोकसेवा केंद्र और एमपी भू-लेख पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के लिए किसानों को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगा. बस उन्हें अपना मोबाइल नंबर और उपलब्ध होने पर ई-मेल आइडी देना होगा. कियोस्क ऑपरेटर भू-लेख पोर्टल से दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रति डाउनलोड कर समय सीमा में आवेदक को उपलब्ध कराएंगे.
किसानों को प्रत्येक दस्तावेज के पहले पेज के लिए 30 रुपये और शेष पेजों के लिए प्रति पेज 15 रुपये के हिसाब से शुल्क चुकाना होगा. इसे लेकर राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार ने खसरा और खतौनी प्रदाय को लोक सेवा गारंटी के तहत रखा है.
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